RBI Bans Withdrawal: महाराष्ट्र के सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई! ग्राहक अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे, जानें सभी डिटेल्स
RBI Bans Withdrawal Money: इस बैंक में करीब 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) बीमा के दायरे में आता है.
RBI Bans Withdrawal Money on this Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के सहकारी बैंक कोल्हापुर स्थित महशंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने महशंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर पैसे निकासी पर अब रोक लगा दी है. इस रोक के बाद अब बैंक के ग्राहक अब अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे. पिछले लंबे समय से महशंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड आर्थिक संकट से जूझ रहा था.
बैंक पर इस कारण की कार्रवाई
इस बैंक में करीब 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) बीमा के दायरे में आता है. योजना के तहत जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये के कुल डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. आरबीआई ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि बैंक से निकासी पर रोक 13 मई 2022 से लग चुकी है. यह रोक पूरे 6 महीने तक लगी रहेगी. इसके साथ ही बैंक के कामकाज पर भी लगातार आरबीआई (RBI) समीक्षा करेगा. आरबीआई ने बताया है कि बैंक में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए यह फैसली लिया गया है. इस कारण ग्राहकों को अब खाते से पैसे की रकम निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी बताया है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम को बैंक बंद होने के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए. आरबीआई ने इस सहकारी बैंक का लाइसेंस (Bank License) नहीं रद्द किया है. इसके साथ ही आरबीआई ने बताया है कि अब बैंक को किसी तरह का लोन रिन्यू करने से पहले आरबीआई से परमिशन लेनी होगी.
DICGC क्या है?
DICGC रिजर्व बैंक का एक सब्सिडियरी है जो बैंक में जमा राशि पर ग्राहकों को इंश्योरेंस कवर (Insurance Cover) देता है. यह 5 लाख रुपये तक की राशि पर इंश्योरेंस की सुविधा देता है. इस इंश्योरेंस कवर के जरिए ग्राहकों के पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता है.
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