Digital Payment: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब फिनटेक कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है. देश की दो बड़ी पेमेंट गेटवे कंपनियों रेजरपे (Razorpay) और कैशफ्री (Cashfree) पर कार्रवाई करते हुए बिजनेस बढ़ाने के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने की सुविधा पर रोक लगा दी गई है.
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रेजरपे ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि आरबीआई का यह कदम अस्थाई है और मौजूदा कस्टमर्स पर इसका असर नहीं दिखेगा. वहीं पीटीआई की खबर के मुताबिक कैशफ्री ने इस मामले पर अपना कोई भी बयान नहीं दिया है.
रेजरपे को मिला था पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस
रेजरपे (Razorpay) एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म हैं. रेजर के कॉन्टैक्ट के मुताबिक उसे पेमेंट 'एग्रीगेटर' का लाइसेंस जुलाई के महीने में मिला था. ऐसे में अब कंपनी को अंतिम चरण में लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ अपने सभी डिटेल्स को शेयर करना होगा.
कब तक रेजरपे नहीं जोड़ पाएगा नए ग्राहक
रेजरपे ने बताया, आरबीआई ने उसे यह आदेश दिया है कि वह फिलहाल अपने सिस्टम से नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकता है. रेजरपे अपने नए ग्राहकों को केवल तब ही जोड़ पाएगा जब वह अपने सारे डिटेल्स को आरबीआई के सामने नहीं जमा कर देता है. कंपनी ने कहा कि एक जिम्मेदार कॉरपोरेट हाउस होने के नाते रेजरपे आरबीआई के सभी दिशा निर्देशों का पालन करता है और आगे भी करता रहेगा.
रेजरपे ने कहा, इस रोक से कंपनी के मौजूदा ग्राहकों और बिजनेस पर नहीं असर पड़ेगा. ऐसे में वर्तमान के व्यापारी इस प्लेटफार्म को आसानी से यूज कर सकते हैं. वहीं इस मामले पर अभी तक कैशफ्री का कोई बयान नहीं आया है.
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