RBI Cancelled Bank License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक ने जिस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया है उसका नाम है केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank). भले ही इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है मगर यह अब यह गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के रूप में काम कर सकता है.
इस दिन बैंक के कारोबार पर लग गई है रोक
रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक को 24 अप्रैल 2023 से ही कारोबार पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है. गौरतलब है कि केरल के अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत 3 जनवरी, 1987 को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था. इसके बाद आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी करके बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है.
ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राहकों के पैसों का क्या होगा? ध्यान देने वाली बात ये है कि डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. DICGC रिजर्व बैंक का एक सब्सिडियरी है जो ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है. जिन ग्राहकों की इस बैंक में 5 लाख रुपये से कम की राशि जमा थी उन्हें पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक के डिपॉजिट पर पूरी रकम वापस नहीं मिल पाएगी.
आरबीआई ने इन बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपये का जुर्माना
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 4 को ऑपरेटिव बैंकों के ऊपर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना आरबीआई द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है. जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है वह बैंक है चेन्नई स्थित तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक (The Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank), बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Bombay Mercantile Co-operative Bank), जनता सहकारी बैंक, पुणे (Janata Sahakari Bank Pune) और बारां नागरिक सहकारी बैंक बारां, राजस्थान (Baran Nagrik Sahkari Bank Rajasthan).
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