(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
RBI: इस बैंक के पास नहीं बचा था पैसा, आरबीआई ने लगवा दिया ताला, कहीं आपका अकाउंट भी तो नहीं यहां
Reserve Bank of India: आरबीआई ने यूपी में स्थित इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. साथ ही बैंक पर डिपॉजिट लेने और पेमेंट करने की रोक भी लगा दी है.
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इन दिनों नियमों का उल्लंघन कर रहे बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है. पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने कई बड़े बैंकों पर भारी भरकम जुर्माने ठोके हैं. अब आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक (Purvanchal Co-operative Bank) को बंद करने का आदेश सुनाया है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इस बैंक के पास कारोबार करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी. साथ ही इसकी कमाई के साधन भी नहीं नजर आ रहे थे. इसलिए बैंक को बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश दिया गया है.
DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक वापस मिल जाएंगे
रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी बैंक को बंद करने के निर्देश दिए हैं. आरबीआई ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक को बंद करके एक लिक्विडेटर की नियुक्ति कर दी जाए. लिक्विडेशन पूरा होने पर बैंक के खाताधारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक वापस मिल जाएंगे. बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपये तक जमा होने पर ही DICGC का लाभ मिलता है. इससे ज्यादा पैसा बैंक में जमा होने पर वह वापस नहीं मिल पाता है.
99.51 फीसदी अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा पूरा पैसा
आरबीआई ने बताया कि पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार, बैंक के 99.51 फीसदी अकाउंट होल्डर्स को अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. केंद्रीय बैंक के अनुसार, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है. वह अपने अकाउंट होल्डर्स को पूरा पैसा वापस करने में सक्षम नहीं है. उनके पास बैंक को चलाने लायक पूंजी भी नहीं बची है. न ही बैंक की कमाई बढ़ने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी. अगर, ऐसी स्थिति में उन्हें आगे कारोबार करने दिया जाता तो अकाउंट होल्डर्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था. इसलिए बैंक को बंद करने का फैसला लिया गया है.
डिपॉजिट लेने और पेमेंट करने पर लगा दी रोक
रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल करते हुए कहा कि वह तत्काल प्रभाव से न कोई डिपॉजिट स्वीकार सकेगा और न ही कोई पेमेंट कर सकेगा. उस पर किसी भी तरह का बैंकिंग बिजनेस करने की रोक लगा दी गई है.
ये भी पढ़ें
Air India: एयर इंडिया की फ्लाइट पर खाने में से निकला 'ब्लेड', सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक