(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
रिजर्व बैंक ने की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक का लाइसेंस कर दिया रद्द, जानें खाताधारकों के पैसे का क्या होगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल बैंकों पर सख्त एक्शन दिखा रहा है और इसी कड़ी में आरबीआई ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. जानें कहां का है ये बैंक और इसके खाताधारकों के पैसे का क्या होगा.
RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है. कल से इस बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है.
आरबीआई ने एक बयान में कहा, "लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है." बयान के अनुसार महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
जमाकर्ता को मिल सकती है इतनी रकम
आरबीआई ने कहा कि परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना भी लगाया था
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इससे पहले 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया था. भारतीय रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित समेत तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (पन्ना) पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना
आपको बता दें इसके पहले जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरबीआई ने कहा कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने और उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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