(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
RBI News Update: स्टार सीरीज वाले बैंक नोटों पर आरबीआई ने दी सफाई, कहा - पूरी तरह लीगल हैं ये नोट्स
RBI Clarifies: सोशल मीडिया में स्टार सिम्बल वाले बैंक नोटों की वैलिडिटी को लेकर हो रही चर्चाओं के बाद आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी है.
RBI News Update: अगर आपको अगली बार नोटों के नंबर पैनल में स्टार सिम्बल (*) symbol वाला बैंक नोट मिले तो परेशान होने की आपको जरुरत नहीं है. स्टार सिम्बल वाले बैंक नोट कानूनी रूप से वैद्य हैं. इन नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सफाई दी है. आरबीआई ने कहा कि स्टार सिम्बल वाला बैंक नोट उसी प्रकार कानूनी रूप से मान्य है जैसे बिना बगैर स्टार सिम्बल वाला बैंक नोट. आरबीआई ने कहा कि बैंक नोट के प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के बीच में स्टार सिम्बल को जोड़ा जाता है. स्टार सिम्बल वाले बैंक नोट से इस बात की पहचान होती है कि ये नोट बदला गया है या फिर नोट के गल जाने या खराब हो जाने के बाद उसी नंबर और प्रीफिक्स के साथ स्टार सिम्बल जोड़कर फिर से छापा गया है.
आरबीआई ने ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया में स्टार सिम्बल वाले बैंक नोटों की वैलिडिटी को लेकर हो रही चर्चाओं के बाद जारी किया है. आरबीआई ने कहा कि स्टार सिम्बल को बैंक नोटों के नंबर पैनल में शामिल किया जाता है. ये वो नोट होते हैं जिन्हें खराब हो चुके नोटों के बदले में छापा जाता है. स्टार सिम्बल वाले इन नोटों की छपाई 100 पीस में सीरियल नंबर के साथ की जाती है.
Reserve Bank of India clarifies on Star Series Banknoteshttps://t.co/BFBYLbH8Ao
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 27, 2023
आरबीआई ने अपने एफएक्यू (FAQ) में कहा कि 2006 तक आरबीआई जो नोट छापा करता था वो सीरियल नंबर में हुआ करता था. ये सभी नोटों में सीरियल नंबर के साथ अंकों और लेटर के साथ प्रीफिक्स हुआ करता था. ये नोट 100 पीस के पैकेट में जारी किया जाता है. खराब हो चुके नोटों की फिर से छपाई के लिए स्टार सीरीज सिस्टम को अपनाया गया. स्टार सीरिज वाले नोट सामान्य करेंसी नोट्स के समान ही कानूनी तौर पर मान्य हैं. बस इसके नंबर पैनल में प्रीफिक्स और नंबर के बीच स्टार सिम्बल भी होता है.
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