Loan for House Renovation: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कल कहा कि प्राथमिक सहकारी बैंक महानगरों में लोगों को अपने मकानों की मरम्मत या उसमें बदलाव को लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दे सकते हैं. ये फैसला आरबीआई ने केवल प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए किया है. आरबीआई के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो घर के रेनोवेशन के लिए कहीं और से पैसों का बंदोबस्त करते हैं.
पहले 2 लाख और 5 लाख रुपये तक की सीमा थी
इससे पहले ऐसे बैंकों के लिये मकान मरम्मत या उसमें बदलाव को लेकर कर्ज सीमा में संशोधन सितंबर, 2013 में किया गया था. उसके तहत वे ग्रामीण और छोटे कस्बों में दो लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में पांच लाख रुपये तक का कर्ज दे सकते थे.
जानें आरबीआई का पूरा फैसला
आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए जारी परिपत्र में कहा, ‘‘ऐसे कर्ज की सीमा अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है. दस लाख रुपये की सीमा उन शहरों और केंद्रों में है जहां आबादी 10 लाख या उससे अधिक है. अन्य केंद्रों के लिये यह सीमा छह लाख रुपये होगी.’’
किन्हें होगा फायदा
आरबीआई के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो घर की मरम्मत कराना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त कोष नहीं है. RBI ने ऐसे लोगो के लिये ये फैसला लिया है जिससे उन्हें बैंकों के जरिए घर की मरम्मत या उसमें कोई बदलाव कराने के लिए बैंकों से कोष मिल सके. आरबीआई समय समय पर ग्राहकों के हितों के लिए ऐसे फैसले लेता है जिनसे उन्हें बढ़ती महंगाई के दौर में भी दिक्कत ना हो.
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