PMC बैंक के ग्राहकों को राहत, आरबीआई ने कैश निकालने की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की
आरबीआई ने आज पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए एक और एलान किया. रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के लिए कैश निकालने की सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है.
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नई दिल्लीः पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है. आरबीआई ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.
इससे पहले 23 अक्टूबर को पीएमसी बैंक के खाताधारकों को थोड़ी और राहत मिली थी. खाताधारकों को तय सीमा से 50 हजार अतिरिक्त रुपये निकालने की छूट दी गई थी. तब तक पीएमसी बैंक के खाताधारकों को 6 महीने में 40 हजार रुपये तक निकालने की छूट थी. 50 हजार की ये छूट 40 हजार निकालने के अलावा दी गई. शर्त ये थी कि इलाज, पढ़ाई के लिए पैसे निकाले जाएं.
Reserve Bank enhances withdrawal limit for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Ltd. to ₹ 50,000/-https://t.co/O6e97nK3t0
— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 5, 2019
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बता दें कि 24 सितंबर को आरबीआई ने निर्देश दिया था कि पीएमसी बैंक के ग्राहक रोजाना अपने खाते से 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. आरबीआई के इस निर्देश के बाद बैंक के डूबने की खबरें फैलने लगी थी. अफवाहों के बीच 26 सितंबर को आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए रकम निकालने की सीमा को बढ़ा दिया था. आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया था. इसके बाद आरबीआई ने बैंक से ग्राहकों के लिए कैश निकालने की सीमा 25 हजार रुपये कर दी थी. वहीं 14 अक्टूबर 2019 को आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए कैश निकालने की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट से खाताधारकों नहीं मिली थी राहत पीएमसी के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते. याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.’’ सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है.
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क्या है मामला पीएमसी बैंक के कुछ अधिकारियों पर फर्जी तरीके से लोन देने के लिए निजी कंपनी एचडीआईएल के साथ साठगांठ करने का आरोप है जिससे बैंक को 4355 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और हजारों निवेशक पैसे निकाल पाने में असमर्थ हो गये और उनकी बचत खतरे में आ गई.
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