RBI ने टोकन व्यवस्था की बढ़ाई समयसीमा, जानें कब से लागू होगा टोकनाइजेशन सिस्टम?
Token Arrangement System: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘कार्ड-ऑन-फाइल’ (Card-On-File) टोकन व्यवस्था की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया.
RBI Token Arrangement System: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘कार्ड-ऑन-फाइल’ (Card-On-File) टोकन व्यवस्था की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया. यह समयसीमा पहले 30 जून, 2022 थी. यानी पहले पूरे देश में 1 जुलाई से टोकन व्यवस्था लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है. उद्योग निकायों से मिली रिपोर्ट को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है.
पहले भुगतान प्रणाली का होता था इस्तेमाल
आपको बता दें पहले भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड का ब्योरा भुगतान प्रणाली एवं प्रतिष्ठान के पास सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भविष्य में लेनदेन के समय इस ब्योरे का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इससे कार्ड उपभोक्ताओं का ब्योरा असुरक्षित हाथों में जाने की आशंका रहती थी.
जल्द लागू होगी टोकन व्यवस्था
केंद्रीय बैंक ने इस तरह के फ्रॉड और धोखे को रोकने के लिए और इस डाटा को असुरक्षित हाथों में से जाने से बचाने के लिए ही यह फैसला लिया है. इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन व्यवस्था लागू करने को कहा है.
केंद्रीय बैंक ने जारी की अधिसूचना
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि उद्योग ने व्यवस्था को लागू करने को लेकर कुछ समस्याएं बतायी है. आरबीआई ने कहा, ‘‘इन मुद्दों को हितधारकों के परामर्श से निपटाया जा रहा है और कार्डधारकों को व्यवधान और असुविधा से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.’’
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