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RBI: मकान, कार लोन, कृषि लोन चुकाने को 90 दिन का समय दिया
नई दिल्ली: नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने आज कृषि कर्ज और एक करोड़ रुपये तक की सीमा के होम लोन, कार लोन, कृषि और व्यावसायिक कर्ज लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन के उपर 30 दिन यानी कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है.
रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि समीक्षा के बाद फैसला किया गया है कि 21 नवंबर को कर्ज चुकाने के लिए जो 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, उसमें 30 दिन और अतिरिक्त दिए जाएं. ऐसे में कर्जदारों को उनके खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) बनने से रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है. यह व्यवस्था एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक के कर्ज बकाये पर लागू होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने की घोषणा की थी. इससे बाजार में नकदी का संकट पैदा हो गया था जिसे कारोबार की रफ्तार थम गई है. ऐसे में कर्ज दारों की भुगतान की क्षमता प्रभावित हुई है और उनके खाते के एनपीए में आने की आशंका बढ़ी है. रिजर्व बैंक की नोटिफिकेशन के अनुसार कारोबारी पूंजी के लिए या फसल के लिए स्वीकृत एक करोड़ रुपये या उससे कम के कर्ज पर यह लाभ मिलेगा. यह नियम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा.
आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि उसने स्थिति की समीक्षा करके कर्ज लौटाने के लिए 21 नवंबर को घोषित 60 दिन की मोहलत के बाद 30 दिन का और समय देने का फैसला किया है. दूसरी तौर पर कहा जा सकता है कि बैंकों के स्तर पर 90 दिन तक किसी कर्ज खाते में भुगतान न होने की स्थिति में खाते को एनपीए (फंसे कर्ज) में नहीं माना जाएगा. यह नियम एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच देय बकाया कर्ज पर ही लागू होगा. नोटबंदी के बाद आम लोगों की भुगतान क्षमता प्रभावित होने के कारण आरबीआइ ने यह कदम उठाया है.
आरबीआई ने होम लोन, कार लोन और दूसरे कई तरह के लोन पर ग्राहकों को बड़ी छूट दे दी है. नोटबंदी से परेशान लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक ने और राहत दी है. मकान, कार, खेती और दूसरे तरह के 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज लौटाने के लिए अब आरबीआई ने 30 दिन का और समय दिया है.
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