RBI MPC Meeting: आरबीआई ने खाताधारकों को दी राहत, Re-KYC कराने के लिए बैंक के चक्कर लगाने की नहीं है जरूरत
RBI News Update: बैंक कस्टमर्स को Re-KYC कराने के लिए बैंक के ब्रांच जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. वे ऑनलाइन इसे कर सकेंगे.
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RBI Governor: आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने बैंक कस्टमर्स ( Bank Customers) को बड़ी राहत दी है. आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ( Shaktikanta das) ने कहा है कि बैंक खाताधारकों को अपने डिटेल्स को अपडेट करने के लिए बार बार बैंक ब्रांच के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि घर के पते में बदलाव को अपडेट करने के अलावा बैंक कस्टमर्स अब घर बैठे ऑनलाइन Re-KYC ( Know Your Customer) अपडेट कर सकेंगे.
आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स गाइडलाइंस ( RBI KYC Norms Guidelines) के मुताबिक बैंकों को एक अवधि के बाद खाताधारतों के आईडेंटिफिकेशन डिटेल्स को अपडेट करना होता है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक खाता खोलने के समय कस्टमर्स का केवाईसी तो होता ही है लेकिन कस्टमर्स को बैंक द्वारा बोले जाने पर फिर से केवाईसी कराना पड़ता है जिसके आधार, घर के पते का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होता है.
मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा करने के बाद प्रेस कॉंफ्रेंस को संबोधित करते हुए आरबीआई गर्वनर ने कहा है कि बैंक कस्टमर्स शाखा बिना गए फिर से अपना केवाईसी करा सकते हैं. आरबीआई गर्वनर ने कहा कि इसके बावजूद अगर बैंक कस्टमर्स को बैंक के शाखा में आकर केवाईसी कराने के लिए दबाव बनाते हैं तो कस्टमर्स उसी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इससे पहले आरबीआई ने वर्ष 2022 के आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का एलान करते हुए रेपो रेट में 0.35 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. अब रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि कर्ज एक बार फिर महंगा होने वाला है. सके अलावा RBI ने कहा कि जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाओं का विस्तार होगा. ग्राहक इसके जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग या होटल बुकिंग के अलावा सिक्योरिटी में निवेश और वस्तुओं या सेवाओं की डिलीवरी की ऑन डिमांड पेमेंट कर सकेंगे.
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