RBI ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है कारण
RBI Penalty on PNB: रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर अलग-अलग नियमों का पालन न करने के कारण पूरे 1.31 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना ठोका है. जानते हैं इस बारे में.
RBI Penalty on PNB: देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया है. बैंक पर रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई केवाईसी से जुड़े रूल्स और 'लोन और एडवांस' से जुड़े नियमों का पालन करने के कारण की है. केंद्रीय बैंक ने पीएनबी में 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण किया था. इसके बाद मामले पर बैंक को आरबीआई द्वारा नोटिस जारी किया गया था.
बैंक पर क्यों लगाया गया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में पाया है कि पीएनबी ने सब्सिडी, रिफंड और रीइंबर्समेंट के जरिए सरकार से मिलने वाली राशि के बदले राज्य सरकार के अधीन आने वाले कॉरपोरेशन को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन दिया था. इसके साथ ही पीएनबी अपने कुछ अकाउंट्स में कस्टमर्स की डिटेल्स और एड्रेस संबंधित जानकारी को रखने में असफल रहा है. ऐसे में बैंक पर ग्राहकों के केवीईसी से जुड़े डिटेल्स न रखने के कारण भी जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने पीएनबी पर कुल 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है.
ग्राहकों पर पड़ेगा कितना असर
रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर करवाई करते हुए कहा है कि केंद्रीय बैंक ने जुर्माना रेगुलेटरी कारणों से बैंक पर लगाया है और बैंक के अंदरूनी कामकाज में दखल देने का रिजर्व बैंक का कोई इरादा नहीं है. ऐसे में बैंक के ग्राहकों पर इस जुर्माने का असर नहीं पड़ने वाला है.
इस बैंक के लाइसेंस को RBI ने किया रद्द
रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकार बैंक के लाइसेंस को भी रद्द करने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक वित्तीय स्थिति बिगड़ चुकी थी. इसके चलते 5 जुलाई, 2024 से ही बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. बैंक में 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट वाले ग्राहकों को 100 फीसदी पैसे DICGC के तहत मिल जाएगा. आरबीआई ने जानकारी दी है कि बैंक के 99.96 फीसदी ग्राहकों को DICGC के जरिए अपनी पूरी राशि मिल जाएगी.
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