नई दिल्लीः भले ही आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिए हुए हैं कि एटीएम ट्रांजेक्शन पर कस्टमर्स से चार्ज न वसूला जाए पर कई बैंकों ने इस आदेश को नहीं माना. लेकिन आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है कि उसके पास बैंकों द्वारा एटीएम चार्ज वसूलने की कोई जानकारी नहीं हैं.
क्या है मामला
पिछले साल नवंबर में हुई नोटबंदी के बाद सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम प्रयोग करने पर ग्राहकों पर चार्ज न लगाने के आदेश दिए थे. उसके बाद भी नोटबंदी के दौरान कई बैंकों के एटीएम इस्तेमाल करने पर फीस वसूलने की खबरें सामने आई थी. लेकिन रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि किसी भी बैंक द्वारा शुल्क वसूलने की जानकारी उसके पास नहीं है.
चंद्रशेखर गौड़ ने आरटीआई में मांगी थी जानकारी
एक आरटीआई के जवाब में 21 अगस्त को आरबीआई के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने ये जानकारी दी है. मध्यप्रदेश के नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने इस मामले में एक आरटीआई दाखिल की थी. जवाब के मुताबिक सभी बैंकों को यह नियम मानना जरुरी है. आरबीआई के नियम न मानने पर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. आरबीआई के नियम के मुताबिक 30 दिसंबर से किसी भी ग्राहक से एटीएम इस्तेमाल करने पर बैंक शुल्क नहीं ले सकती है.
दूसरी आरटीआई में बैंकों की कमाई की जानकारी
नियम के पहले साल 2016 के आखिरी 3 महीनों में एटीएम प्रयोग पर ग्राहकों से अच्छा शुल्क वसूला है. जिसकी जानकरी दूसरी कई आरटीआई में आई हैं, जिनके हिसाब से बैंको ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर में एटीएम से कमाई की है. जिसमें देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एटीएम के प्रयोग करने पर 413.45 करोड़ की कमाई की है. जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 10.20 करोड़ की कमाई की है.
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