RBI MPC Meeting: 15,000 रुपये तक के रेकरिंग पेमेंट करने पर नहीं आएगा OTP, आरबीआई ने दी ये राहत, जानें डिटेल्स
E-Mandate Recurring Payment: आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए होने वाले रेकरिंग भुगतान पर ऑटो डेबिट लिमिट को बढ़ाकर 5,000 से 15,000 रुपये करने का फैसला किया है.
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E-Mandate Recurring Payment Limit Hiked: अगर ओटीटी फ्लेटफॉर्म (OTT Platform) या दूसरी इंटरनेशनल मैगजीन के सब्सक्रिप्शन, एजुकेशन फीस (Education Fees), इश्योरेंस प्रीमियम( Insurance Premium), ईएमआई ( EMI) भुगतान के मद में 5,000 रुपये से ज्यादा के रेकरिंग भुगतान ( Recurring Payment) करने के लिए हर बार आपको ओटीपी ( OTP) के जरिए ट्रांजैक्शन को मंजूरी देनी पड़ती है. तो आपको लिए राहत की खबर है. आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए होने वाले रेकरिंग भुगतान पर ऑटो डेबिट लिमिट को बढ़ाकर 5,000 से 15,000 रुपये करने का फैसला किया है.
ई-मैंडेट की बढ़ी लिमिट
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस ऐलान से ग्राहकों को पेमेंट करने में सुविधा होगी. आरबीआई गर्वनर ने कहा कि, ग्राहकों की सहुलियत को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई-मैंडेट आधारित रिकरिंग पेमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया था. अब ज्यादा रकम वाले सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस पेमेंट, एजुकेशन फीस जैसे पेमेंट को आसान बनाने के लिए इस लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. आरबीआई गर्वनर ने बताया कि इस फ्रेमवर्क में बड़ी संख्या में घरेलू और 3400 से ज्यादा इंटरनेशनल मर्चेंट जुड़ चुके हैं और और 6.25 करोड़ ई-मैनडेट रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है.
1 अक्टूबर 2021 को लागू हुआ था नियम
दरअसल पिछले साल 1 अक्टूबर, 2021 से आरबीआई ने इस नियम को लागू किया था. इस नियम के मुताबिक कस्टमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए बार बार होने वाले पेमेंट पर एडिशनल फैक्टर ऑथनटिकेशन (AFA) को अनिवार्य कर दिया गया था. 5,000 रुपये से ज्यादा के रिकरिंग पेमेंट पर यूजर द्वारा वन टाइम पासवर्ड को मंजूर देना जरुरी होता है. अब कस्टमर्स को केवल 15,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर बैंक द्वारा भेजे गए ओटीपी को रिकरिंग ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए मंजूरी देनी होगी.
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