RBI Penalty on OLA: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओला की फाइनेंस कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बताया कि नियामक अनुपालन में कमी के चलते Ola Financial Services Private Limited पर 1.67 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. इसके अलावा आरबीआई ने ओला को पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसका संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है. 


आरबीआई ने दी जानकारी
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रीपेड पेमेंट से जुड़े कुछ साधनों, केवाईसी मानदंड और प्रावधानों के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ही कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है. 


कितना लग चुका है जुर्माना?
आरबीआई ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया था. इससे पहले 25 फरवरी 2016 को भी 1,67,80,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था. 


किस धारा के तहत लगा है जुर्माना?
केंद्रीय बैंक ने बताया कि पेमेंट और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत यह जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने इस धारा के अंदर आने वाले प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. इसके अलावा कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद ही यह कदम उठाया गया है. 


क्या है कंपनी का कारोबार?
आपको बता दें ओला फाइनेंशिय लिमिटेड, कैब की सुविधा देने वाली ओला की ही सहायक कंपनी है. यह दोपहिया, चार पहिया वाहन, व्यक्तिगत लोन के अलावा बीमा उत्पादों के लिए ऋण देने जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है.


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