RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने सोमवार को जारी अलग-अलग रिलीज में कहा कि नौ बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें सभी सहकारी बैंकों के नाम हैं.


जानिए किन बैंकों पर लगा कितना जुर्माना
बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मध्य प्रदेश, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, झारखंड और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक, छत्तीसगढ़ पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


इन बैंकों पर भी आरबीआई ने लगाई पेनल्टी
वहीं, कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. रिलीज के मुताबिक नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


आरबीआई ने क्या कहा है
आरबीआई ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.


12 नवंबर को भी आई थी एक बैंक के लाइसेंस कैंसिल करने की खबर
अभी हाल ही में 12 नवंबर को खबर आई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (Babaji Date Mahila Sahakari Bank Limited) पर कार्रवाई की थी और इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. यह महाराष्ट्र के यवतमाल का कोऑपरेटिव बैंक है और बैंक की पिछले कुछ महीनों से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर इसी वजह से कार्रवाई की है और आरबीआई ने बैंक पर किसी भी तरह के लेनदेन पर रोक लगा दी है.


RBI करता है नियामकीय कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर बैंकों के कामकाज का आकलन करके नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है. हाल ही में आरबीआई ने कुछ और बैंकों पर भी नियामकीय कार्रवाई की है. 


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