RBI Penalty on HDFC: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरबीआई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की 31 मार्च, 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर एनएचबी ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया था.
आरबीआई ने बताया कारण
आरबीआई ने बयान में बताया कि निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि को उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं कर सकी. बयान के मुताबिक, इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उसपर जुर्माना लगाया जाए.
एचडीएफसी पर लगाा 5 लाख रुपये का जुर्माना
इसमें कहा गया, "कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त है और उसपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए." आरबीआई ने बयान में बताया कि निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की मैच्योर्ड जमा राशि को उनके नॉमिनेटेडट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं कर सकी.
अमेजन पर भी हाल ही में लगाया था आरबीआई ने जुर्माना
बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) के रेग्युलेटर (Regulator) भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पे (इंडिया) लिमिटेड (Amazon Pay India Limited) पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोंका था. आरबीआई ने पेनल्टी ( Penalty) लगाते हुए कहा कि कंपनी केवाईसी ( Know Your Customer) के नियमों का पालन नहीं कर रही है. अमेजन पर आरोप है कि वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (Prepaid Payment Instruments ) के नियमों का पालन नहीं कर रही है.
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