RBI Imposed Penalty on 8 Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई नियमों के उल्लंघन के मामले में आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक के मुताबिक, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है.


जानिए किन-किन बैंक पर लगाया आरबीआई ने जुर्माना
देश के केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि लोन मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया है.


मध्य प्रदेश के इन बैंक पर लगा जुर्माना
मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, छिंदवाड़ा पर भी केवाईसी मानदंडों में उल्लघंन को लेकर भारती रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है. इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने अपनी पेनल्टी का चाबुक चलाया है. 


छत्तीसगढ़-गोवा के इन बैंकों पर जुर्माना
इसके अलावा कुछ केवाईसी प्रावधानों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 
पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है.


आरबीआई करता रहता है समय-समय पर बैंकों पर कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर देश के सहकारी व अन्य बैंकों पर नियामकीय कार्रवाई करता रहता है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेटर होने के तहत ये आरबीआई के कार्यक्षेत्र में आता है. 


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