RBI Update: जानें क्यों आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर लगाया पेनल्टी
RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है.
RBI Fines Axis Bank & IDBI Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी दिशानिर्देशों ( Know Your Customer) सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक, एक्सिस बैंक ( Axis Bank) पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक ( IDBI Bank) पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है.
बैकिंग और फाइनैंशियल क्षेत्र के रेग्युलेटर आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई के मुताबिक निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने लोन और एडवांस से जुड़े कुछ प्रावधानों, Know Your Customer(केवाईसी) दिशानिर्देशों और 'बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव न करने पर ये पेनल्टी लगाना पड़ा है.
आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर भी 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का पैसला किया है. आईडीबीआई बैंक को रिपोर्टिंग' पर निर्देशों का पालन न करने, धोखाधड़ी - वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' पर निर्देशों का पालन न करने के लिए पेनल्टी लगाया गया है.
आईडीबीआई बैंक को स्पांसर बैंक और कॉरपोरेट कस्टमर्स जैसे SCBs/UCBs और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बीच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करने के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भी यह जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि ये पेनल्टी अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है.
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