RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन चार बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?
Reserve Bank Of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों पर अलग-अलग कारणों से बैन लगाया गया है.
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Cooperative Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों ने केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए नियमों का पालन नहीं किया था, जिस कारण से इनपर 8 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. ये सभी सहकारी बैंक हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में वित्तीय सेवाएं संचालित करते हैं. आइए जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बघाट शहरी सहकारी बैंक (Baghat Urban Co-operative Bank), साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक (Sahebrao Deshmukh Cooperative Bank), शरद सहकारी बैंक (Sharad Sahakari Bank) और कर्नल आर.डी. निकम सैनिक सहकारी बैंक (Col. R.D. Nikam Sainik Sahakari Bank) पर पेनल्टी लगाया गया है.
किस बैंक पर कितना जुर्माना
सोलन हिमाचंल प्रदेश के बघाट अर्बन कॉपरेटिव बैंक पर सबसे ज्यादा 8 लाख रुपये का जर्माना लगाया गया है. इसके बाद पुणे के शरद सहकारी बैंक पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुंबई के साहेबराव देशमुख कॉपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये और सतारा के कर्नल आर डी निकम सैनिक सहकारी बैंक पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
किन धाराओं में लगाया गया जुर्माना
RBI के एक बयान के अनुसार, यह जुर्माना RBI के सेक्शन 47 A (1) (c), 46 (4) (i) और बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत लगाया गया है. इन बैंकों द्वारा आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ पाया गया है. बैंक ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने से बैंक के लेनदेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ग्राहकों से भी कुछ लेना देना नहीं होगा.
आरबीआई के इन नियमों का नहीं किया था पालन
बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ने आरबीआई के स्पेशल डायरेक्शन का पालन नहीं किया था, जो ग्राहकों से संबंधित था. इसी तरह, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक ने देरी से धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी थी. शरद सहकारी बैंक अकाउंट के केवाईसी अपडेट के लिए सिस्टम बनने में असफल पाएगा. वहीं ग्रहकों के पैसों का भुगतान करते वक्त चालू खातों में पड़ी शेष राशि पर लागू ब्याज का भुगतान नहीं किया गया. वहीं कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में दस वर्षों से अधिक समय से दावा न किए गए कुछ खातों में बकाया राशि को ट्रांसफर नहीं किया था.
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