RBI Restrict Banks: अब इन दो बैंकों से 5000 रुपये तक ही निकाल पाएंगे कस्टमर्स, RBI ने 6 महीने के लिए लगाई पाबंदी
RBI Imposed Restriction: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर छह महीने के लिए पाबंदी लगा दी है. अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप 5000 से ज्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे.
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो बैंकों पर पाबंदी लगा दी है. साथ ही इन दो बैंकों के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है. अब कोई भी कस्टमर पैसा निकालने जाता है तो इन बैंकों से सिर्फ 5000 रुपये तक ही निकाल पाएगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने बताया कि इन दो बैंकों पर ये प्रतिबंध 24 फरवरी से लेकर छह महीने के लिए रहेगा. इसके बाद बैंकी स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा. इस बीच आरबीआई समय-समय पर इन बैंकों की समीक्षा भी करेगी. इस प्रतिबंध के तहत ये बैंक कहीं निवेश भी नहीं कर पाएंगे. साथ ही किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को कर्ज भी नहीं दे सकते हैं.
किन बैंकों पर लगाया गया ये प्रतिबंध
देश के केंद्रीय बैंक ने एक बयान में जानकारी दी कि ये दो बैंक उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक (Uravakonda Co-operative Town Bank) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank) शामिल हैं. ये बैंक आरबीआई के अनुमति के बिना कोई भी डिपॉजिट, कर्ज देना, निवेश और कोई फंड भी ट्रांसफर नहीं करेंगे. आरबीआई ने बताया कि इस प्रतिबंध को बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.
क्यों लगाया गया प्रतिबंध
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये दोनों बैंक अभी अपनी वित्तीय समस्या के कारण जूझ रहे हैं. इनके पास पैसों की कमी है, जिस कारण प्रतिबंध लगाया गया है. RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा. अगर स्थिति सही होती है तो प्रतिबंध हटाया जा सकता है.
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
RBI के मुताबिक, DICGC अधिनियम (संशोधन) 2021 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक जमा पर बीमा क्लेम कर सकते हैं.
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