Reserve Bank Of India: आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक पर लगाया 1.73 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना
RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब एक और बैंक के ऊपर बड़ी कार्रवई करते हुए पूरे 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI Action on HSBC Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) कई बार नियमों की अनदेखी करने के कारण बैंकों पर कार्रवाई करता है. फिलहाल ताजा मामला HSBC बैंक का सामने आया है, जिसपर रिजर्व बैंक ने 1.73 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया है. बैंक पर जुर्माना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स 2006 (CIC Rules) के उल्लंघन के बाद लगाया गया है. आरबीआई (RBI) ने इसकी जानकारी दी है.
क्रेडिट कार्ड के बारे में दी HSBC बैंक ने गलत जानकारी
केंद्रीय बैंक ने बताया कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HSBC) बैंक ने चार क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को जीरो बकाया वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में गलत जानकारी दी थी. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट की जांच से यह भी पता चला है कि बैंक ने अपने एक्सपायर हो चुके क्रेडिट कार्ड की भी गलत जानकारी पेश की थी. ऐसे में बैंक पर कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ने 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के अनुसार एचएसबीसी बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए 31 मार्च, 2021 तक रिजर्व बैंक निगरानी जांच के लिए निरीक्षण किया गया था. इस जांच में यह पता चला था कि बैंक क्रेडिट कार्ड से संबंधित आरबीआई के कई नियमों का पालन नहीं कर रहा है.
HSBC बैंक को जारी किया गया नोटिस
एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) को केंद्रीय बैंक की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. इसमें बैंक से पूछा गया है कि उसने CIC के नियमों की अनदेखी करते हुए सही जानकारी नहीं दी है. ऐसे में रिजर्व बैंक HSBC पर जुर्माना लगा रहा है. बैंक द्वारा मौखिक और लिखित जवाब और एक व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई नें नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बैंक पर पूरे 1.73 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना बैंक पर नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है और केंद्रीय बैंक का कोई इरादा नहीं है कि वह बैंक के ग्राहकों के साथ लेनदेन पर किसी तरह का हस्तक्षेप करें
इन कोऑपरेटिव बैंकों पर भी कार्रवाई
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने 8 मई को यह जानकारी दी कि उसने नियमों की अनदेखी करने के कारण दो को ऑपरेटिव बैंकों त्रिचूर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया है. त्रिचूर शहरी सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई. वहीं भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. त्रिचूर शहरी सहकारी बैंक पर यह कार्रवाई गोल्ड लोन के नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है. वहीं भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पर कार्रवाई अनक्लेम्ड डिपॉजिट को Depositor Education and Awareness Fund Scheme (DEAF स्कीम) में पैसे समय न जमा करने के कारण लगाया गया है.
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