RBI Penalty: नियम तोड़ने वाले बैंकों पर RBI सख्त, लगाया लाखों का जुर्माना, जानें ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर
RBI Imposes monetary penalty: रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए उन पर लाखों का जुर्माना लगाया है. जानते हैं इसके पीछे का कारण के बारे में.
RBI Penalties on Cooperative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक नियमों का पालन न करने पर सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है. हाल ही में केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर पांच को ऑपरेटिव बैंकों पर लाखों का जुर्माना ठोका है. जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है इसमें मनमंदिर को ऑपरेटिव बैंक, पुणे का सन्मित्र सहकारी बैंक, गुजरात मेहसाणा का लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल का Contai को ऑपरेटिव बैंक और मुंबई के सर्वोदय को ऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल है.
इन बैंकों पर लगा कितने लाख का जुर्माना
मनमंदिर को ऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने पूरे 3 लाख का जुर्माना लगाया है. बैंक पर यह कार्रवाई केवाईसी के नियमों की अनदेखी और ग्राहकों के डिपॉजिट खाते की पर्याप्त जानकारी न रखने के कारण की गई है. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य बना दिया है, ऐसे में जो बैंक नियमों की अनदेखी करते हैं आरबीआई उन पर जुर्माना लगाता है. मेहसाणा गुजरात के लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक पर लोन और एडंवास की सही जानकारी ने देने के कारण आरबीआई ने पूरे 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
Contai को ऑपरेटिव बैंक पर भी केवाईसी के नियमों की अनदेखी के कारण पूरे एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सर्वोदय सहकारी बैंक पर ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस मेटेंन न करने पर मनमाने तरीके से जुर्माना वसूलने और बैंक डिपॉजिट खाते की सही जानकारी देने में भी असफल रहने के कारण 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पुणे के सन्मित्र सहकारी बैंक पर डिपॉजिट अकाउंट्स की जानकारी ने रखने के कारण 1 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है.
RBI ने कार्रवाई पर कही यह बात
अलग-अलग बैंकों पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसका उद्देश्य बैंकों के कामकाज में दखल देने का बिल्कुल भी नहीं. यह कार्रवाई नियमों की अनदेखी के कारण की गई है. इसके साथ ही आरबीआई ने जानकारी दी कि इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह सभी बैंक सामान्य रूप से काम करते रहेंगे.
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