RBI Fines Amazon: बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) के रेग्युलेटर (Regulator) भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पे (इंडिया) लिमिटेड (Amazon Pay India Limited) पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोंका है. आरबीआई ने पेनल्टी ( Penalty) लगाते हुए कहा कि कंपनी केवाईसी ( Know Your Customer) के नियमों का पालन नहीं कर रही है. अमेजन पर आरोप है कि वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (Prepaid Payment Instruments ) के नियमों का पालन नहीं कर रही है.
आरबीआई (RBI) ने प्रेस रिलिज जारी कर अमेजिन पे इंडिया पर 3.06 करोड़ रुपये पेनल्टी लगाये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी केवाईसी के नियमों का का पालन नहीं कर रही है. आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि 27 अगस्त 2021 को पीपीआई को लेकर जारी किए मास्टर डायरेक्शन और 25 फरवरी 2016 को केवाईसी को लेकर जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन ( Master Direction) का कंपनी पालन नहीं कर रही जिसके चलते 3,06,66,000, रुपये का मॉनिटरी पेनल्टी ( Monetary Penalty) लगाया गया है. आरबीआई ने कंपनी को नोटिस जारी कर कर पूछा था कि उसपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए.
आरबीआई ने कहा कि अमेजन पे इंडिया के रेस्पांस के बाद कंपनी के खिलाफ नियमों की अनदेखी की बात सही पाई गई है जिसके बाद उसपर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया है. अमेजन पर पनेल्टी आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के सेक्शन 30 के तहत उसे मिले अधिकारों के आधार पर लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई रेग्युलेटरी कम्पलायंस यानि अनुपालन (Regulatory Compliance) में कमी पाये जाने के बाद लगाया जाता है और अमेजन पे इंडिया के अपने कस्टमर्स के साथ किए गए एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी के साथ इस आदेश का कुछ लेना-देना नहीं है.
आपको बता दें अमेजन पे इंडिया ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया की डिजिटल पेमेंट कंपनी है, जिसमें कस्टमर पैसे लोड कर उसके जरिए शपिंग कर सकते हैं.
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