RBI की बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, रेगुलेटरी नियमों की अवहेलना के चलते लगाया जुर्माना
RBI Update: आरबीआई ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ जो पेनल्टी लगाया गया उसके पीछे कोई पूर्वाग्रह नहीं है और उसके नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेनल्टी लगाया गया है.
RBI Imposes Penalty On Bank Of Maharastra: बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने पीएसबी (Public Sector Bank) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharastra) पर जुर्माना ठोंका है. आरबीआई ने ये पेनल्टी लोन सिस्टम ऑफर डिलिवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, सायबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक क्रेडिट और केवाईसी में उसकी की ओर जारी किए गए नियमों का बैंक द्वारा पालन नहीं किए जाने के चलते लगाया गया है. आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्स 1949 के तहत मिले अधिकारों के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ₹1,27,20,000 का पेनल्टी लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया 31 मार्च 2023 तक बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन की उसने जांच की थी और मई 2023 तक बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी का एग्जामिनेशन भी किया गया था. सुपरवाइजरी जांच के दौरान बैंक द्वारा आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में कमी पाई गई. इसके बाद आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना उसके निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते बैंक पर ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लगाया जाए.
आरबीआई ने बताया कि नोटिस के जवाब देने, और उसके बाद पर्सनल सुनवाई और बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक पर आरोप सिद्ध हो रहे और उसपर पेनल्टी लगाया जाना बनता है. बैंक ये सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ उधार लेने वालों के मामले में वर्किंग कैपिटल लिमिट के मुताबिक मंजूर फंड जो न्यूनतम बकाया कर्ज का तय फीसदी के बराबर है उसे पूरा करने में बैंक नाकाम रहा है. बैंक सभी डिलिवरी चैनल के लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में विफल रहा है. बैंक ने ग्राहकों को यूनिक कस्टमर आईडेंटिफिकेशन कोड जारी करने की जगह मल्टीपल कस्टमर आईडेंफिटिकेशन कोड जारी कर दिया है. इसके अलावा बैंक ने कुछ छोटे खातों में ऑपरेशन की इजाजत दे दी जो रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे.
आरबीआई ने बताया कि रेगुलेटरी अनुपालन में कमी के चलते ये पेनल्टी लगाकर बैंक पर कार्रवाई की गई है. इसका मतलब बैंक और उसके ग्राहकों के बीच कोई ट्रांजैक्शन या तय एग्रीमेंट के वैलिडिटी के ऊपर कोई फैसला सुनाना नहीं है. आरबीआई ने कहा कि बैंक के ऊपर जो पेनल्टी लगाया गया वो किसी पूर्वाग्रह से नहीं लगाया गया है.
ये भी पढ़ें