RBI Cyber Security Violations: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना साइबर सिक्‍योरिटी के नियमों को लेकर लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने बताया कि साइबर ऑडिट और हैदराबाद पुलिस की जांच में बैंक की महत्वपूर्ण "खामियों" का खुलासा होने के बाद एपी महेश सहकारी बैंक पर 65 लाख रुपये का पेनल्‍टी लगाया गया है. जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने इस बैंक में सेंधमारी की थी. फिशिंग मेल के जरिए सिस्‍टम से जनवरी 2022 में 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे. 


हैदराबाद पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, साइबर ऑडिट और पुलिस जांच में बैंक की महत्‍वपूर्ण खामियों का पता चला, जिसके कारण नियमों की अनदेखी हुई है. यह पहली बार है कि किसी बैंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को इस तरह के नुकसान से बचने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए. 


कैसे हुई सिस्‍टम में सेंधमारी 


एपी महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक की ओर से साइबर धोखाधड़ी की घटना की सूचना देने के बाद, एक मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने कहा कि आपराधिक मामले को फिशिंग ईमेल की एक चेन के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जिन्हें चतुराई से छिपाकर बैंक कर्मचारियों को भेजा गया था.  इसके साथ ही कर्मचारियों के सिस्टम से छेड़छाड़ की गई, जिससे साइबर अपराधों को बैंक के नेटवर्क तक पूरी पहुंच मिल गई. 


सामने आई बैंक की लापरवाही 


पुलिस ने जानकारी दी है कि जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिकों समेत कई अपराधियों को पकड़ा गया है. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि इस जांच में बैंक की लापरवाही भी सामने आई है, जो आरबीआई की ओर से अनिवार्य किए गए एंटी-फिशिंग एप्‍लीकेशन, सेंधमारी को रोकने, आईडेंटिटी सिस्‍टम और वास्‍तविक समय खतरे की रक्षा और मैंनेजमेंट सिस्‍टम जैसे साइबर सिक्‍योरिटी को लागू करने में विफलता सामने आई है. 


हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने आरबीआई गवर्नर को एक लेटर लिखा, जिसमें महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया गया और निलंबन का अनुरोध किया गया. हैदराबाद सिटी पुलिस ने मामले को आगे बढ़ाया, जिसके कारण आरबीआई ने एपी महेश सहकारी बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. 


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