RBI Action: रिजर्व बैंक ने दिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक को झटका, लगाया 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना- जानें क्या है वजह
RBI Action on Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की एक स्पेशल जांच की गई और आरबीआई द्वारा चुने गए ऑडिटर्स ने इसका व्यापक ऑडिट किया जिसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

RBI Action on Paytm Payments Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानो या 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. देश के सेंट्रल बैंक ने आज यह जानकारी दी है.
बैंकों में साइबर सेफ्टी फ्रेमवर्क संबंधित कुछ खामियां पाई गईं
रिजर्व बैंक ने पाया कि पेमेंट्स बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस, बैंकों में साइबर सेफ्टी फ्रेमवर्क और यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन्स को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने में कुछ खामियां रहीं.
ऑडिटर्स ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का व्यापक ऑडिट किया
आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैंक की केवाईसी/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से एक स्पेशल जांच की गई और आरबीआई द्वारा चुने गए ऑडिटर्स ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया. आरबीआई के बयान के मुताबिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के बारे में बेनेफिशयरीज को नहीं पहचान सका.
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया
बयान में कहा गया कि बैंक ने पेमेंट ट्रांजेक्शन्स की निगरानी नहीं की और पेमेंट सर्विसेज का फायदा उठाने वाली संस्थाओं के रिस्क का निर्धारण नहीं किया. केंद्रीय बैंक ने कहा कि "पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेमेंट सर्विसेज का फायदा ले रहे कुछ कस्टमर के एडवांस अकाउंट्स में दिन के आखिर में बैलेंस रकम की रेगुलेटरी लिमिट का उल्लंघन किया." इसके बाद बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
आरबीआई ने लगाई बैंक पर पेनल्टी
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जवाब मिलने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर आरबीआई गाइडलाइंस का पालन न करने का आरोप साबित हुआ है. इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाई गई.
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