RBI ने इन 8 बैंकों पर लगाया मोटा जुर्माना, चेक करें कहीं आपका खाता तो नहीं
RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए 8 सहकारी बैंकों (co-operative banks) पर 12.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI Penalty on Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए 8 सहकारी बैंकों (co-operative banks) पर 12.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी.
निर्देशों का पालन न करने पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने ‘खुलासा मानकों एवं वैधानिक/अन्य प्रतिबंध यूसीबी’ के तहत निर्देशों का पालन न करने के लिए नबापल्ली सहकारी बैंक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा बघाट शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर भी लगा है जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने मणिपुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (मणिपुर), यूनाइटेड इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड (उप्र), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (नरसिंहपुर), अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड (अमरावती), फैज मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड (नासिक) और नवनिर्माण सहकारी बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद) पर भी जुर्माना लगाया गया है.
पहले इस बैंक पर भी लगा था जुर्माना
आपको बता दें इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Limited) पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई के मुताबिक, ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए.
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, एडवांस या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा.
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