RBI Penalty on This Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना पूरे 30 लाख रुपये का है. बैंक के नियमों की अनदेखी के कारण यह पेनल्टी लगाई गई है. आरबीआई ने बैंक के ऊपर सेलेक्ट स्कोप इंस्पेक्शन (Select Scope Inspection) किया था जिसमें यह पाया कि बैंक ने नियमों की अनदेखी करते हुए आरबीआई को फ्रॉड अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं दी. इसके बाद बैंक के ऊपर आरबीआई ने यह कार्रवाई की है.
आरबीआई ने क्या कहा?
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मार्च, 2023 को एक आदेश में करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, बैंक ने कई फ्रॉड बैंक खाते के बारे में आरबीआई को जानकारी नहीं दी थी. गौरतलब है कि आरबीआई के 2016 के निर्देशों के मुताबिक सभी बैंकों को फ्रॉड बैंक खातों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है. केंद्रीय बैंक ने करूर वैश्य बैंक में 21 फरवरी, 2022 से 4 मार्च, 2023 के बीच सेलेक्ट स्कोप इंस्पेक्शन का आयोजन किया था. इसके बाद रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक को एक नोटिस जारी करके पूछा गया था कि आरबीआई के नियमों का पालन न करने की स्थिति में बैंक पर कार्रवाई क्यों न की जाए. इस कारण बताओ नोटिस पर बैंक ने जवाब दायर किया जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर पूरे 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.
बैंक को दिसंबर की तिमाही में हुआ तगड़ा मुनाफा
करूर वैश्य बैंक को दिसंबर की तिमाही में कुल 289 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. ध्यान देने वाली बात ये है कि यह मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी ज्यादा है. पिछले साल की दिसंबर तिमाही में बैंक को कुल 185 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था.
आरबीएल बैंक पर लगा 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना
इससे पहले रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक (RBL Bank) पर तगड़ा जुर्माना लगाया है. बैंक पर लोन रिकवरी एजेंटों से जुड़े कुछ दिशानिर्देशों का न पालन करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना पूरे 2.27 करोड़ रुपये का है. रिजर्व बैंक को लंबे वक्त से आरबीएल बैंक के खिलाफ कई शिकायते मिल रही थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने यह बड़ी कार्रवाई की.
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