RBI Guidelines to Banks: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने कहा कि मौजूदा बैंक लगातार खुली रहने वाली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं. ये यूनिट्स दो तरह की होंगी- जहां पहले में ग्राहक खुद सभी सेवाएं लेंगे, वहीं दूसरे में उन्हें इसके लिए सहायता दी जा सकती है. सरकार ने आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में कम से कम 75 ऐसी यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की थी.
क्या सुविधाएं मिलेंगी इन यूनिट्स में
डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) की स्थापना पर आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक इन यूनिट्स में मिलने वाली सेवाओं में खाते खोलना, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट, केवाईसी अपडेट, लोन और शिकायत रजिस्ट्रेशन शामिल हैं.
पूरी तरह डिजिटल रूप में मिलेंगी सेवाएं
गाइडलाइंस में कहा गया कि डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का अर्थ आमतौर पर उन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से होता है, जो लगभग पूरी तरह से डिजिटल रूप में होती हैं, जहां ग्राहक उत्पाद या सेवाएं खुद हासिल करते हैं.
इन बैंकों को है अनुमति
दिशानिर्देशों के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग में अनुभव रखने वाले अनुसूचित कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से अनुमति लिए बिना टियर-1 से टियर-6 केंद्रों (बड़े केंद्रों से लेकर छोटे केंद्रों) में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलने की अनुमति है.
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