RBI Cancels Bank Licence : महाराष्ट्र की इस बैंक का लाइसेंस रद्द, कस्टमर्स निकाल सकेंगे 5 लाख रु, जानें क्या है वजह
RBI ने एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. RBI का कहना हैं कि उसने सोलापुर स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
RBI The Laxmi Co-Operative Bank Licence Cancel: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने गुरुवार को एक को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) का लाइसेंस कैंसिल (Licence Cancel) कर दिया है. आरबीआई बैंक का कहना हैं कि सोलापुर (महाराष्ट्र) स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Laxmi Co-Operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
क्या हैं वजह
आरबीआई बैंक का कहना हैं कि को-ऑपरेटिव बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. RBI ने कहा कि लक्ष्मी सहकारी बैंक 22 सितंबर, 2022 को कारोबार बंद होने के बाद अपना कारोबार बंद कर देगा. सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और इसे जारी रखना इसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है.
ये हैं आंकड़े
RBI का कहना हैं कि सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. 13 सितंबर, 2022 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा राशि का 193.68 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर दिया है.
खाता धारक निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये
RBI का कहना हैं कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है. बैंक के बंद होने पर ग्राहक DICGC से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
बैंकिंग व्यवसाय हुआ बैन
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा हैं. अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणाम स्वरूप, बैंक को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा की स्वीकृति और जमा राशि का पुनर्भुगतान शामिल है.
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