Reserve Bank of India: बैंक में खाता (Bank Customers) रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी बैंक में खाता है तो जान लें कि रिजर्व बैंक ने एक कोऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) पर प्रतिबंध लगा दिए हैं यानी इस बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से एक लिमिट तक ही पैसा निकाल सकते हैं. आरबीआई (RBI) ने इस बारे में जानकारी दी है. 


28 जनवरी से लग गए हैं प्रतिबंध
आपको बता दें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Limited) पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. आरबीआई के मुताबिक, ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं. 


नहीं दे पाएगा कोई लोन और एडवांस
आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, एडवांस या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा. 


आरबीआई ने दी जानकारी
आरबीआई ने कहा, 'बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.' हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.


आरबीआई ने इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना
आपको बता दें कुछ दिन पहले आरबीआई ने 8 सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था. बैंक ने एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. 


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