RBI Penalty on Banks: रिजर्व बैंक ने इन 13 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या रही वजह
RBI Imposed Penalty: रिजर्व बैंक ने 13 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगया है. इन बैंकों पर जुर्माना 4 लाख रुपये तक का लगाया गया है.
RBI Penalty on Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI Impose Penalty) ने देश के 13 कॉर्पोरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. RBI ने सोमवार को कहा कि यह जुर्माना नियमों की अनदेखी और पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है. आरबीआई ने इन बैंकों पर 50 हजार रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. आइए जानते हैं किन 13 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना (Penalty on 13 Cooperative Banks) लगाया है.
रिजर्व बैंक ने सबसे अधिक जुर्माना 4 लाख रुपये श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर, (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank) पर लगाया है और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना वैद्यनाथ शहरी सहकारी बैंक (Vaidyanath Urban Co-operative Bank, Beed) पर लगाया है. इसके बाद, 2 लाख रुपये का जुर्माना वाई शहरी सहकारी बैंक, सतारा (Wai Urban Co-operative Bank) और इंदौर प्रीमियर सहकारी बैंक, इंदौर पर लगाया है.
RBI ने इन बैंकों पर लगाया 1.50 लाख का जुर्माना
अलग-अलग मानदंडों के उल्लंघन की वजह से पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन (Patan Nagarik Sahakari Bank, Patan) और द तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मेघालय (The Tura Urban Cooperative Bank, Meghalaya) में सभी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, कुछ और बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर भी RBI ने लगाया जुर्माना
आरबीआई ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित , जगदलपुर; जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक, अमरावती; ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑप बैंक, कोलकाता; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर; नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर; और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है.
इन ग्राहकों का क्या होगा
आरबीआई ने कहा कि दंड विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया है और बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर इसका असर नहीं होगा. इसका मतलब है कि ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा.
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