Reserve Bank Of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर पर कई अंकुश लगा दिए हैं. बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है. बैंक की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 1000 रुपये ही निकाल सकेंगे. 


अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की गई है. रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए अंकुश 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे.इस दौरान अंकुशों की समीक्षा की जाएगी.


नहीं मिलेगा कोई लोन
रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक, लक्ष्मी सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई ऋण दे पाएगा या ही कर्ज का नवीकरण करेगा. इसके साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान की सहमति देगा.


इस बैंक पर भी लगाई थी पाबंदी
आपको बता दें इससे पहले बैंक ने महाराष्ट्र स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक (babaji date mahila urban bank), यवतमाल पर कई अंकुश लगाए थे. इनमें ग्राहकों के लिए 5,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की गई थी. केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के बीच यह कदम उठाया था. 


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