RBI Corrective Action Plan: इस बैंक पर अगले हफ्ते लग जाएगा ताला, नियम नहीं मानने पर लाइसेंस हुआ रद्द
Reserve Bank of India: RBI के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अगले सप्ताह से पुणे स्थित रुपी को-ऑपरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) को बंद करने के आदेश मिल गए है.
Rupee Co-operative Bank Latest News: देश में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पुणे स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक को बंद करने के आदेश दे दिए है. इस बैंक का नाम रुपी को-ऑपरेटिव बैंक बताया जा रहा है. इसका RBI से लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अगले सप्ताह से पुणे स्थित रुपी को-ऑपरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) को बंद करने के आदेश मिल गए है. अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके पास अपनी जमा राशि निकालने के लिए 22 सितंबर 2022 तक का समय है. आप इस तारीख के बाद बैंक में जमा अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे. आपके पास अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से या एफडी अकाउंट से पैसा निकालने का यही समय है.
बैंक का लाइसेंस रद्द
आरबीआई (RBI) ने 10 अगस्त 2022 को जारी एक बयान में कहा था कि पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्ते के बाद रद्द हो जाएगा. बैंक का लाइसेंस 22 सितंबर, 2022 को रद्द होगा. इसके बाद बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट में जमा अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही अगर फिक्स्ड डिपॉजिट भी है तो उसका निकाल लें, नहीं तो आपको नुकसान झेलना होगा.
सिर्फ 5 लाख का बीमा कवर
आपको बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Insurance Scheme) के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस मिलता है. इस कारण बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है.
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