Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Co-operative Bank Ltd) पर कई अंकुश लगा दिए हैं. इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है. यानी बैंक के ग्राहक अब अपने ही खाते से 10,000 रुपये से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे. बैंक की खराब फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है. 


6 महीने तक लागू रहेंगे अंकुश
बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी.


नहीं दे पाएगा लोन और एडवांस
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई लोन देगा और न ही कोई एडवांस देगा, इसके अलावा किसी कर्ज का नवीकरण भी नहीं कर सकेगा. बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक रहेगी.


नहीं निकाल पाएंगे 10,000 से ज्यादा कैश
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे. रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए.


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