मुंबईः पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपात मेडिकल इमरजेंसी में ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया है. रिजर्व बैंक की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एफिडेविट में इस बात की जानकारी दी गई है. यह एफिडेविट रिजर्व बैंक ने मंगलवार को दिया.
इससे पहले आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए पैसा निकालने की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था. लिमिट बढ़ाने को लेकर आरबीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी.
इससे पहले 23 अक्टूबर को आरबीआई की ओर से पीएमसी बैंक के खाताधारकों को थोड़ी और राहत मिली थी. खाताधारकों को तय सीमा से 50 हजार रुपये अतिरिक्त निकालने की छूट दी गई थी.
जिय समय छूट दी गई थी तब तक पीएमसी बैंक के खाताधारकों को 6 महीने में 40 हजार रुपये तक निकालने की छूट थी. 50 हजार की ये छूट 40 हजार निकालने के अलावा दी गई थी. इसके लिए शर्त रखी गई थी कि इलाज, पढ़ाई के लिए पैसे निकाले जाएं.
बता दें कि वित्तीय अनियमित्ता का मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने 24 सितंबर को निर्देश दिया था कि पीएमसी बैंक के ग्राहक रोजाना अपने खाते से 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं.
आरबीआई की ओर से आए इस निर्देश के बाद लोगों के बीच बैंक के डूबने की खबरें फैलने लगी थी. ऐसे में जिन ग्राहकों का पीएमसी बैंक में अकाउंट था वह काफी परेशान होने लगे थे.
अफवाहों के बीच 26 सितंबर को आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए रकम निकालने की सीमा को बढ़ा दिया था.
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