5 नवंबर तक मिलने लगेगा ब्याज पर ब्याज से छूट का फायदा, आरबीआई ने निर्देश लागू करने को कहा
सरकार ने सभी बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं से कहा था कि वे कोरोना महामारी की वजह से पैदा आर्थिक दिक्कतों के मद्देनजर मोरेटोरियम पीरियड के दौरान बकाया EMI पर ग्राहकों से इंटरेस्ट न लें.
लोन लेने वाले को ब्याज पर छूट का फायदा जल्द मिलेगा. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और एनबीएफसी से कहा है कि वे दो करोड़ रुपये तक के लोन पर छह महीने के मोरेटोरियम पीरियड के लिए ब्याज पर ब्याज पर माफी योजना को पांच नवंबर तक लागू कर दें. दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज पर एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिए माफ किया जाएगा.
कोरोना संकट के मद्देनजर मिली थी छूट
सरकार ने सभी बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं से कहा था कि वे कोरोना महामारी की वजह से पैदा आर्थिक दिक्कतों के मद्देनजर मोरेटोरियम पीरियड के दौरान बकाया EMI पर ग्राहकों से इंटरेस्ट न लें. सरकार ने यह योजना ऐसे लोन ग्राहकों के लिए शुरू की थी, जो कोरोना काल में आय की कमी या नौकरी जाने की वजह से EMI नहीं दे पा रहे थे. लेकिन सरकार ने अब सभी को इस स्कीम का फायदा देने का फैसला किया है. ताकि मोरोटेरियम पीरियड में EMI चुकाने वालों को आर्थिक घाटा न हो.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, रकम लोन कस्टमर के खाते में जमा होगी
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह लोन कस्टमर के अकाउंट में मोरेटोरियम अवधि पर इंटरेस्ट की रकम जमा करेगी. सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि वह दो करोड़ तक के लोन लेने वाले कर्जदारों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सामान्य ब्याज के बीच अंतर की रकम बैंक 5 नवंबर तक खाते में जमा कर देंगे.
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