कैश क्रेडिट-ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने वाले ग्राहकों का नहीं खुलेगा करंट अकाउंट, RBI ने लगाई रोक
आरबीआई के अनुसार चालू खाता खोलने को लेकर बैंकों को अनुशासन बरतने की जरूरत है.रिजर्व बैंक मानता है कि लोन डिस्पिलिन के लिए इस तरह के कदम उठाना जरूरी है.
रिजर्व बैंक ने कैश क्रेडिट (सीसी) या ओवरड्राफ्ट कि सुविधा ले चुके ग्राहकों के लिए चालू खाता (करंट अकाउंट ) खोलने की सुविधा रोक दी है. आरबीआई ने एक नए नोटिफिकेशन में कहा है कि नया चालू खाता खोलने के बजाय सभी ट्रांजेक्श सीसी या ओवरड्राफ्ट खाते के जरिये किए जाने चाहिए. हालांकि आरबीआई ने इस नोटिफिकेशन की वजह क्या है ये नहीं बताया है.
इस आदेश से रुकेगी घोटाले की प्रवृति
पीटीआई की एक खबर के मुताबिक कई खाते खोल कर घोटाला करने की प्रवृति पर इससे रोक लगेगी. आरबीआई को हाल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में कई खाते खोले जाने के बारे में पता चला था. लिहाजा इससे बैंक मैनजमेंट के साथ होने वाले धोखे पर रोक लगेगी. इससे डिपोजिटरों का पैसा सुरक्षित रहेगा.
लोन अनुशासन के लिए यह जरूरी
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, '' लोन डिस्पिलिन के लिए इस तरह के कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कर्जदारों की ओर से कई खातों के उपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही है. इसको देखते हुए कई बैंकों से कर्ज सुविधा लेने वाले कर्जदारों की ओर से ऐसे खाते खोले जाने को लेकर एहतियाती कदम उठाए जाने जरूरी है. आरबीआई के अनुसार चालू खाता खोलने को लेकर बैंकों को अनुशासन बरतने की जरूरत है. कोई भी बैंक वैसे ग्राहकों के चालू खाते नहीं खोलेंगे जिन्होंने बैंकों से नकद कर्ज (सीसी) या ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण सुविधा ले रखी है. इन ग्राहकों के सभी लेनदेन सीसी या ओडी खाते के जरिये किए जा सकते हैं.
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