Reliance Capital: अनियमितताओं के बाद आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड के अधिकारों को अधिग्रहित किया, नियुक्त किया प्रशासक
RBI Supersedes Reliance Capital Board: देनदारों को कर्ज वापस करने में नाकाम रहने और गर्वनेंस के दायित्व को निभाने में नाकाम रहने के चलते आरबीआई ने रिलायंस बोर्ड की शक्तियों को अपने अधीन ले लिया है.
Reliance Capital Board Superseded by RBI: अनिल धीरुभाई अंबानी समूह ( ADAG Group) को बड़ा झटका लगा है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समूह की फाइनैंशियल कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को निलंबित करते हुये इसके प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया है. रिलायंस कैपिटल अपने देनदारों का पैसा लौटाने में नाकाम रहा है वहीं कॉ़रपोरेट गर्वनेंस के मुद्दे के चलते आरबीआई ने ये फैसला लिया है.
मिले अधिकारों के तहत आरबीआई ने की कारवाई
रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी करते हुये कहा है कि Reserve Bank of India Act 1934 के Section 45-IE (1) के तहत मिले अधिकारों का अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये उसने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड के अधिकारों को अपने अधीन ले लिया है. आरबीआई के मुताबिक रिलायंस कैपिटल अपने देनदारों को कर्ज वापस करने में नाकाम रहा है साथ कंपनी में गर्वनेंस के दायित्व को भी निभाने में विफल रहा है.
आरबीआई ने किया प्रशासक नियुक्त
रिलायंस कैपिटल की बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वहण करने में नाकाम रही है इसलिये आरबीआई ने आरबीआई एक्ट के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर Nageswar Rao Y को रिलायंस कैपिटल का प्रशासक ( Administrator) नियुक्त कर दिया है. जो कंपनी के कामकाज को फिलहाल देंखेगे.
दिवालिया कानून के तहत होगी कारवाई
आरबीआई जल्द ही दिवालिया कानून के तहत कंपनी पर कारवाई शुरू करेगी. Insolvency and Bankruptcy कानून के तहत ये कारवाई की जाएगी. दिवालिया कानून के तहत आरबीआई जल्द NCLT ( National Company Law Tribunal) के पास Insolvency Resolution Professional के तौर पर प्रशासक नियुक्त करने के लिये आवेदन करेगा.
ब्याज के भुगतान पर डिफॉल्ट
31 अक्टूबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल पर कुल 21,781 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. कंपनी ने 624.61 करोड़ रुपये के टर्म लोन पर 5.48 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में नाकाम रहा है.
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