RBI UDGAM Portal: अनक्लेम अमाउंट से लेकर FD मनी तक का आसानी से चल जाएगा पता, ये पोर्टल करेगा मदद
RBI UDGAM Portal: बैंकों में पड़ी लावारिस राशि का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल की शुरुआत की है. हम आपको बता रहे हैं कि आप पोर्टल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
UDGAM Portal: देश के अलग-अलग बैंकों में करोड़ों की ऐसी राशि जमा है, जिसका कोई दावेदार नहीं है. इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम (UDGAM) नाम से सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है. इसके साथ ही आरबीआई ने ग्राहकों से यह आग्रह किया है कि वह इस प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकों में पड़े अपने लावारिस पैसों का पता लगाए और उसे क्लेम करें. अगर आप भी इस पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम आपको इसका आसान स्टेप के बारे में बता रहे हैं.
UDGAM पोर्टल पर खुद को कैसे करें रजिस्टर-
1. इसके लिए सबसे पहले UDGAM पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/register पर क्लिक करें.
2. यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें.
3. इसके बाद अपना पासवर्ड दर्ज करें.
4. आगे दिए गए कैप्चा को डालकर खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर कर लें.
अनक्लेम्ड राशि का UDGAM पोर्टल पर कैसे लगाएं पता-
1. इसके लिए सबसे पहले https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर क्लिक करें.
2. यहां मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें.
3. इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.
4. अगले पेज पर आपको खाताधारक का नाम दर्ज करना होगा. इसके साथ ही आपको दिए गए बैंकों में से किसी एक बैंक के नाम का विकल्प चुनना होगा.
5. फिर आपको आईडी के रूप में पैन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करना होगा.
6. इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपका किसी बैंक के सेविंग या एफडी में बकाया राशि होगी तो आपको तुरंत इसका पता चल जाएगा.
किन बैंकों की बकाया राशि का लगाया जा सकता है पता-
भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक लिमिटेड और सिटी बैंक के ग्राहक आसानी से इस पोर्टल के जरिए बैंकों में पड़ी लावारिस राशि का पता लगा सकते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बाकी बैंकों के लिए इस सुविधा को 15 अक्टूबर 2023 से शुरू कर दिया जाएगा.
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