Foreign Exchange Transactions: गैरमान्यता इकाइयों (Unauthorised Entities) की ओर से मोटा मुनाफा या रिटर्न का लालच देकर भारतीय नागरिकों को विदेशी एक्सचेंज ट्रेडिंग (Foreign Exchange Trading Facilities) की सुविधा मुहैया कराने का मामला सामने आया है. बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने इस बात का खुलासा किया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, उसे ये जानकारी मिली है कि गैरमान्यता प्राप्त इकाईयां भारी रिटर्न का लालच देकर फॉरेन एक्सचेंज (फॉरेक्स) ट्रेडिंग की सुविधाएं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करा रही हैं. जांच में पता लगा है कि अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए ये इकाईयां लोकल एजेंट्स को अपने साथ जोड़ते हैं जो मार्जिन मनी, इंवेस्टमेंट या चार्जेज कलेक्ट करने के लिए अलग अलग बैंकों में अकाउंट खोलते हैं. ये अकाउंट व्यक्ति, प्रॉप्राइटरी, ट्रेडिंग फर्म के नाम पर खोला जाता है. पर इन अकाउंट्स में किया गया ट्रांजैक्शन उस मकसद के साथ मेल नहीं खाता है जिसके लिए ये अकाउंट्स खोले गए हैं.
आरबीआई के मुताबिक ये देखा गया है कि ये इकाईयां नागरिकों को घरेलू पेमेंट सिस्टम्स जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर्स, पेमेंट गेटवे का उपयोग करके अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन लेनदेन करने के लिए नागरिकों को रुपये में फंड्स को रेमिट करने या डिपॉजिट करने का विकल्प प्रदान कर रहे हैं.
आरबीआई ने कहा कि फेमा कानून के सेक्शन 3 के तहत आरबीआई की इजाजत के बगैर अधिकृत पर्सन के अलावा किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील या ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है. किसी भी संस्था को आरबीआई से इजाजत लिए बगैर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है. इससे पहले 7 सितंबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को भी आरबीआई अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर आगार किया था.
आरबीआई ने कहा है कि अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग की सुविधा मुहैया कराने में बैंकिंग चैनल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इसपर सख्त निगरानी बनाए रखने की जरूरत है. आरबीआई ने AD Cat-I बैंकों (Authorised Dealer Category – I Banks) से इस मामले में ज्यादा सतर्कता और सजगता बरतने को कहा है. ऐसे मामले पाये जाने पर फौरन प्रवर्तन निदेशालय और भारत सरकार को रिपोर्ट करने को कहा गया है.
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