NPS Account: देश का कोई भी नागरिक NPS अकाउंट ऑनलाइन तरीके से खोल सकता है. इसके लिए आधार कार्ड, PAN Card और kyc बेस्ड डिटेल की आवश्यकता होती है. रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ही NPS टियर 1 खाते के तहत न्यूनतम अमाउंट 500 और NPS टियर 2 अकाउंट के तहत न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना होता है. इन दोनों अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए खाताधारक को हर साल कुछ अमाउंट निवेश करना होता है.
अगर वार्षिक राशि हर साल एनपीएस अकाउंट (NPS Account Minimum Contribution) में निवेश नहीं किया जाता है, तो आपका अकाउंट फ्रीज (NPS Account Freeze) या इनएक्टिव हो सकता है, जिसे बाद में लाॅक भी किया जा सकता है. अकाउंट फ्रीज होने के मतलब है कि आपको इसमें निवेश करने के लिए अकाउंट को एक्टिव कराना होगा. आइए जानते हैं कि कैसे आप इनएक्टिव एनपीएस अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं.
NPS अकाउंट को रीएक्टिव कराने के लिए क्या करना होगा
टियर 1 के तहत एनपीएस अकाउंट होल्डरों को हर साल 6000 रुपये जमा करना होता है, वरना अकाउंट लाॅक कर दिया जाएगा. अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए कस्टमर्स को फ्रीज अवधि के तहत कम से कम योगदान, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द् ईयर और 100 रुपये का जुर्माना भरना होता है.
ऑफलाइन तरीके से कैसे करें रीएक्टिव
किसी खाते को अनफ्रीज करने के लिए, ग्राहक को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा. वहां पर आपको एक फाॅर्म भरना होगा, जिसके बाद आपका एनपीएस अकाउंट रीएक्टिव हो जाएगा.
ऑनलाइन तरीके से कैसे कराएं रीएक्टिव
अगर आप ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आपके वार्षिक मिनिमम अमाउंट का भुगतान करते ही आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा. आप किसी भी पीओपी-एसपी (प्वाइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर) का उपयोग करके या ईएनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन खाते को अनफ्रीज करने में योगदान कर सकते हैं.
लाभ से हो सकते हैं वंचित
अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो आपको जुर्माना भरना होता है. साथ ही अगर आप कई लाभ से भी वंचित हो सकते हैं, जैसे आपको उस अवधि के दौरान ब्याज की राशि नहीं मिलेगी. साथ ही इमरजेंसी होने पर आप एनपीएस अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे. अकाउंट को अनफ्रीज करके ही पैसे निकाले जा सकते हैं.