PUC Certificate: दिल्ली में 25 अक्टूबर के बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानें क्या है वजह
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए कठोर फैसला लिया है. PUC वैलिड के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और 3 साल की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.
PUC Certificate Delhi Price: अगर आप दिल्ली में रहते है तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए. आपको दें कि दिल्ली सरकार ने आज बुधवार को सभी पेट्रोल पंप को निर्देश जारी कर दिए है कि वे केवल उन वाहन मालिकों को ईंधन मुहैया कराएं, जिनके पास अपने वाहनों के लिए वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Control Certificate) है.
परिवहन विभाग से नोटिस जारी
दिल्ली के परिवहन विभाग (Transport Department of Delhi) ने एक नोटिस जारी कर उन सभी वाहन मालिकों को पीयूसीसी के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन (इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोड़कर) पंजीकरण की तारीख से 1 साल से अधिक पुराने हैं.
10,000 रु जुर्माना और 3 साल की कैद
वाहन मालिकों से परिवहन विभाग ने कहा कि वे असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले वैलिड पीयूसीसी हासिल कर लें. नोटिस में कहा कि, ‘वैलिड पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और 3 साल की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कठोर फैसला लिया है.
क्या है वजह
आपको बता दें कि पर्यावरण विभाग पेट्रोल (Petrol), डीजल (Diesel) और सीएनजी पंप (CNG Pumps) के सभी डीलर के लिए यह अनिवार्य बनाने की अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है कि 25 अक्टूबर से वैलिड पीयूसीसी (PUC) दिखाने पर ही वाहनों को ईंधन बेचा जाए. दिल्ली में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या देखी जाती है. आसपास के प्रदेशों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में धुंध भर जाती है और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है.
पर्यावरण को हो रहा नुकसान
वायु प्रदूषण फैलाने में गाड़ियों का बड़ा रोल है, जो कई सालों पुरानी सड़क पर चल रही हैं. ट्रैफिक विभाग के कार्रवाई के बाद भी कोशिशें नाकाफी होती हैं. प्रदूषण नियंत्रण में है, इसके लिए गाड़ियों को पीयूसीसी लेना होता है, जिससे पता चलता है कि फलां गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण में है और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है. ऐसा देखा जाता है कि पीयूसीसी सर्टिफिकेट एक्सापयर (PUCC Certificate Expires) होने के बाद लोग सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं. अब ऐसे लोगों को पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए.
दिल्ली में इतने है चेकिंग सेंटर
मालूम हो कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में 954 पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर बनाए हैं, जो पेट्रोल पंप और वर्कशॉप में चलाए जाते हैं. इन सेंटर पर पीयूसीसी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है. इससे पहले गाड़ी के प्रदूषण की चेकिंग होगी और उसी आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. आपको यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बनवाने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए वाहन परिवहन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट लेना होगा.
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