RERA Gurugram: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई की है और यशवी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. रेरा ने ये कदम तब उठाया जब जानकारी में आया कि ये बिल्डर सरकारी योजना के नाम पर अपने फ्लैट बेच रहा था. रियल एस्टेट अथॉरिटी ने पाया कि कंपनी ने राज्य सरकार की स्कीम दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) 2016 के नाम पर अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एक भ्रामक विज्ञापन एक प्रमुख अखबार में पब्लिश कराया था.


रेरा ने लिया स्वत: संज्ञान


रेरा गुरुग्राम ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह गलत बताया जो ग्राहकों को भ्रमित कर रहा है. यशवी होम्स गुरुग्राम के फारुकनगर में सेक्टर 3 में गोल्डन गेट रेसीडेंसी के नाम से रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहा है. ये प्रोजेक्ट DDJAY स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है. अंग्रेजी आर्थिक पोर्टल मनीकंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक ये डिटेल्स मिली हैं.


बिल्डर ने विज्ञापन में दी गलत जानकारी-रेरा


यशवी होम ने पाया बिल्डर ने जो विज्ञापन छपवाया था उसमें दीन दयाल जन आवास योजना 2024 लिखवाया जबकि स्कीम का असल नाम दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) 2016 है. ये पूरी तरह गलत और मिसलीडिंग है. 


रेरा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने रियल्टी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अथॉरिटी की वेबसाइट का सही तरह से जिक्र नहीं किया. रेरा के नियमों के मुताबिक ऐसा बताना जरूरी है. मनीकंट्रोल के मुताबिक प्रमोटर्स ने इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया है.


रेरा गुरुग्राम के एक अधिकारी ने कहा कि कि "जब प्रमोटर ने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसके लिए जमा कराए गए लेआउट प्लान में स्कूल, क्लबहाउस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केट बॉल कोर्ट आदि लिए कोई प्रावधान नहीं था. वहीं बिल्डर ने जो विज्ञापन छपवाया था उसमें इन सब फैसिलिटी के होने का दावा किया गया था जो भ्रामक था. यानी प्रमोटर्स ने जिस प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान के अंतर्गत ये सब दावे किए थे, असल में वैसा प्लान उन्होंने सेंक्शन कराया ही नहीं था.


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