धोखाधड़ी पकड़ने में देरी, RBI ने यूनियन बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक को 15 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं कानून के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाए.
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में देरी को लेकर यूनियन बैंक आफ इंडिया पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यूनियन बैंक आफ इंडिया ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में देरी को लेकर बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगाया है.
RBI ने यूनियन बैंक को 15 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं कानून के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाए. इसके बाद बैंक ने एक फरवरी को रिजर्व बैंक को अपना जवाब भेजा था. रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की समिति के सामने यूनियन बैंक ने मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा था.
यूनियन बैंक ने कहा कि हमने जो जवाब दिया और अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए उसे रिजर्व बैंक ने पर्याप्त नहीं माना है. इसी के बाद RBI ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, बैंक ने कहा कि उसके आकार को देखते हुए यह जुर्माना कोई बहुत प्रभावित करने वाला नहीं है. बैंक ने कहा कि उसे छह सितंबर को रिजर्व बैंक से जुर्माना लगाए जाने के बारे में सूचना मिली.