RBI Bank Corporate Action : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ बैंकों पर बड़े एक्शन की बड़ी खबर सामने आ रही है. RBI ने शुक्रवार को देश के 5 सहकारी बैंकों पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं. इसमें बैंक से निकासी की सीमा भी शामिल है. रिजर्व बैंक का कहना है कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाया गया है. जानिए RBI ने इस बारे और क्या कहा है. 


बैंकों पर व्यावसायिक प्रतिबंध


आरबीआई ने 24 फरवरी 2023 से कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए 5 सहकारी बैंकों पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है. आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना ताजा जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरह का कर्ज (Loan) नहीं दे सकते हैं. आरबीआई ने इनमें से 3 बैंकों पर आंशिक जमा निकासी प्रतिबंध और अन्य दो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है.


बैंक में कामकाज रहेगा जारी 


RBI का कहना है कि, बैंक के पात्र जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. आरबीआई के निर्देशों के मुद्दे को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. ये बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज को जारी रख सकते है. इससे पहले आरबीआई ने देश के कमजोर सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए उनके बैंकों के परमिट तक रद्द कर दिए हैं.


इन बैंकों पर लगाया बैन 


ये बैंक हैं एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (HCBL Co-operative Bank Ltd), उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd), आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित (Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Maryadit), शिमशा सहकारी बैंक नियमिता (Shimsha Sahakara Bank Niyamitha) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank Ltd). 


कार्रवाई के पीछे की वजह 


आरबीआई की ओर से समय-समय पर बैंकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती रहती है. बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने और दूसरी कारणों से कार्रवाई की जाती है. हाल ही में कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया है. इनके कामकाज में कई तरह की कमियां देखी गई हैं. इसलिए केंद्रीय बैंक ने उन पर भारी जुर्माना लगाया है.


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