RBI Penalty on Bank: रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आज फिर से एक और बैंक पर पेनाल्टी लगा दी है. अगर आपका बी इस बैंक में खाता है तो जान लें कि आखिर क्यों और कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. बता दें आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर जुर्माना लगाया है. RBI ने बताया कि बैंक ने अपने ग्राहक को KYC और अन्य निर्देशों के अनुपालन में चूक की वजह से जुर्माना लगाया है.
1.12 करोड़ का लगा जुर्माना
आपको बता दें आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों, केवाईसी से संबंधित प्रावधानों तथा बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
RBI ने जारी किया बयान
बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (ISE) किया गया. इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई.
सहकारी बैंक पर भी लगा जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर भी 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सेंट्रल बैंक पर भी लग चुका है जुर्माना
आपको बता दें आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने 18 अप्रैल, 2022 के इस आदेश में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने एक बयान में कहा था कि बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गयी है...’’ बैंक से मिले जवाब के आधार पर उस पर कार्रवाई की गई है.
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