GST से जुड़ी बड़ी राहतः रिटेल कारोबारियों को महीने में एक ही बार देना होगा रिटर्न
नई दिल्ली: सरकार लगातार ये सोच दूर करने की कोशिश कर रही है कि 1 जुलाई से आने वाली जीएसटी की नई टैक्स व्यवस्था बहुत जटिल और कई तरह के एक्स्ट्रा बोझ से लदी है. उसने कहा कि टैक्सपेयर्स को महीने में एक ही बार में टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरुरत है जैसे वे इन दिनों कर रहे हैं. ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था के लागू होने में महज 9 दिन बचे हैं और इससे कुछ दिन पहले ही सरकार ने
राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि टैक्सपेयर्स को हर महीने तीन बार रिटर्न फाइल करना होगा, बेबुनियाद है. खुदरा कारोबारियों (रिटेल कारोबारियों) को हर महीने रसीद वार ब्यौरा देने की जरुरत नहीं है.
उन्होंने कहा कि करीब 80 फीसदी कारोबारियों को रिटर्न में बस कुल कारोबार का ब्यौरा देना होगा क्योंकि वे खुदरा कारोबारी हैं. रिटर्न फाइलिंग बड़ा आसान है लोगों को फाइलिंग प्रक्रिया को लेकर चिंता करने की जरुरत नहीं है. यह बहुत पारदर्शी है और मशीन से आसानी से हो जाएगी. लोगों को बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी आने के बाद रिटेल कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइल करना दिक्कत भरा होने वाला है.