Google vs CCI: सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का असर, गूगल ने कहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ करेंगे सहयोग
गूगल पर Competition Commission of India ने करोड़ों रुपया का जुर्माना लगाया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है. जानिए अब इस मामले पर आज गूगल ने क्या कहा....
Google vs CCI Supreme Court : दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) के शुक्रवार को सुर बदलते दिखाई दे रहे है. सुप्रीम कोर्ट से कल ही गूगल को तगड़ा झटका लगा था, जिसका असर आज साफ तौर पर देखा जा सकता है. गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के साथ सहयोग करने की बात कही है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गूगल पर सीसीआई के जुर्माने के फैसले को सही ठहरा दिया था. जानिए क्या है पूरा मामला....
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बदले सुर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इंकार के बाद गूगल ने कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और वह आयोग के साथ सहयोग में जुटी है. गूगल के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट के बृहस्पतिवार के फैसले की समीक्षा कर रही है. यह फैसला अंतरिम राहत देने की मांग तक ही सीमित है और हमारी अपील के गुण-दोष पर इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया है.
डिजिटल युग में निभाई अहम भूमिका
गूगल प्रवक्ता का कहना है कि एंड्रॉयड पारिस्थितिकी से भारतीय उपभोक्ताओं और फोन मैन्यूफैक्चरर्स को काफी फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल युग में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि हम अपने उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी अपील के अनुरूप हम सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे.
कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है. कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है. कोर्ट ने 31 मार्च 2023 तक मामले का फाइनल फैसला करने को कहा है.
जुर्माने का 10 फीसदी करें जमा
सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश का पालन करने के लिए गूगल इंडिया को एक सप्ताह यानि सिर्फ 7 दिन का समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) और जे बी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की पीठ ने अमेरिकी फर्म गूगल को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया है.
क्या है पूरा मामला
पिछले साल अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी बताते हुए उस पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 प्रतिशत मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली एंड्रॉयड सिस्टम में दुरुपयोग करने के लिए लगाया गया था. वहीं, 936 करोड़ रुपये का जुर्माना प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर लगाया गया है. इससे पहले गूगल ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की. लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली है.
इस खबर में इनपुट भाषा से लिए गए हैं..
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